इस योजना का क्या नाम है ? | मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना |
इस योजना को किसने आरंभ की ? | दिल्ली सरकार |
इस योजना के लाभार्थी कौन है ? | दिल्ली के नागरिक |
इस योजना का उद्देश्य क्या है ? | मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
इस योजना को किस साल लांच किया गया ? | 2021 |
प्रतिमाह आर्थिक सहायता | Rs 2500 प्रति माह |
एकमुश्त राशि | Rs 50000 |
राज्य | दिल्ली |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन | मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना आवेदन फॉर्म
इस कोरोना महामारी से बहुत सारे देशों में कोरोनावायरस mukhyamantri covid-19 pariwar arthik sahayata yojana application in in hindi 2021 संक्रमण के कारण देश के नागरिकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन नागरिकों के लिए अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है जिन्होंने अपने परिवार के किसी आय अर्जित करने वाले सदस्यों को खो दिया है।
दोस्तों जैसा कि इसी बात को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना आरंभ की गई है।
इस योजना के माध्यम से दिल्ली के उन सभी नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दिया है। इस पोस्ट को पढ़कर आपको इस योजना से संबंधित Mukhyamantri Covid Parivar Aarthik Sahayata Yojana 2021 संपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना क्या है?
इसके लाभ,पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों आप हमारे इस पोस्ट को ध्यान पूर्वक पढ़े।
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मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना क्या है ? Mukhyamantri covid-19 pariwar arthik sahayata yojana
दिल्ली के समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का आरंभ दिल्ली सरकार द्वारा 22 जून 2021 को किया गया है।
योजना के माध्यम से सरकार द्वारा उन सभी नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके परिवार के सदस्य की मृत्यु Mukhyamantri Covid Parivar Aarthik Sahayata Yojana 2021 कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई है।
हम आपको यह भी बता दें कि इस योजना के माध्यम से सभी पात्र नागरिकों को ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सभी पात्र लाभार्थियों को ₹2500 प्रति माह पेंशन के रूप में भी प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा कोई भी आय मानदंड नहीं रखा गया है। दिल्ली के स्थाई निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना 2021 का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब परिवार का मृतक सदस्य आय अर्जित करने वाला सदस्य हो।
सरकार द्वारा प्रभावित परिवार के सदस्यों को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने पर भी विचार किया जाएगा।
सरकार द्वारा मौजूदा नीति के अनुसार मृतक सदस्य के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा जरूरतों को पूरा करने का भी प्रयास किया जाएगा।
यदि लाभार्थी किसी अन्य समाज कल्याण योजना जैसे कि विधवा पेंशन योजना, वृद्ध पेंशन योजना आदि का लाभ प्राप्त कर रहा है तब भी वह इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है।
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना 2021 का जारी की गई गजट अधिसूचना
इस योजना में दिल्ली सरकार द्वारा 26 अगस्त 2021 को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया गया कि कोरोनावायरस संक्रमण के कारण मृत नागरिकों के परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए 22 जून 2021 को एक गजट अधिसूचना जारी करके प्रभावी बनाया गया है।
दोस्तो जैसा कि हम आपको यह बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा यह भी जानकारी प्रदान की गई कि इस योजना के माध्यम से दो तरह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पहली मासिक वित्तीय सहायता है जिसके covid-19 pariwar arthik sahayata yojana माध्यम से परिवार को ₹2500 रुपया की पेंशन प्रदान की जाएगी और दूसरी एकमुश्त आर्थिक सहायता है जिसके माध्यम से मृतक के परिवार को ₹50000 की अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी। वह सभी नागरिक जिन्होंने कोरोनावायरस संक्रमण के कारण अपने परिवार के सदस्य को खोया है वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारे देशों के लोगों ने करोना वायरस संक्रमण के कारण अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्य को भी खो दिया है।
इस स्थिति में उन सभी लोगों के लिए जीवन यापन mukhyamantri covid-19 pariwar arthik sahayata yojana करना बहुत कठिन हो गया है। ऐसी सभी लोगों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना का शुभारंभ 6 जुलाई 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। इस अवसर पर 5 लाभार्थियों का आवेदन भी किया गया है।
इस योजना के माध्यम से पीड़ित परिवार को एकमुश्त ₹50000 की आर्थिक सहायता दिल्ली सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यदि परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई है या फिर बच्चे अनाथ हो गए हैं तो इस स्थिति में दिल्ली सरकार द्वारा प्रतिमाह ₹2500 रुपए की पेंशन प्रदान की जाएगी। बच्चे की अनाथ होने की स्थिति में covid-19 pariwar arthik sahayata yojana यह पेंशन दिल्ली सरकार द्वारा बच्चे के 25 साल की आयु होने तक प्रदान की जाएगी।
वे सभी नागरिक जो मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
प्रतिनिधियों द्वारा खुद किया जाएगा पात्र लाभार्थियों का आवेदन
यह योजना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई है कि सरकार लोगों का मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत खुद आवेदन करने का इंतजार नहीं करेगी।
इस योजना में सरकार द्वारा सरकार के प्रतिनिधि पीड़ित के घर जाकर खुद पीड़ित का फॉर्म भरवाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रतिनिधियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वह पीड़ित परिवारों को कागजी औपचारिकताओं में नहीं लगाएं। यदि किसी पात्र लाभार्थी के कागज पूरे नहीं है तो उसे बनवाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार द्वारा प्रतिनिधियों को दी गई है।
दिल्ली सरकार लाभार्थियों के कागज पूरा करके उनको इस योजना का लाभ प्रदान करेगी।
दोस्तों हम आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रतिनिधियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे जब मृतक के घर जाएं तो वह ज्यादा छानबीन नही करें। कागजों में ज्यादा नुकस न निकाले। ना ही पीड़ित परिवार से covid-19 pariwar arthik sahayata yojana यह कहे कि उनका आवेदन कागज ना होने की वजह से रद्द कर दिया जाएगा। सभी प्रतिनिधि पात्र लाभार्थियों का कागज पूरा करके मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करेंगे।
मुख्यमंत्री को बेड पर यह आर्थिक सहायता योजना पोर्टल का शुभारंभ
आप सभी लोग जानते हैं 18 मई 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना का शुभारंभ किया गया है।
दोस्तों इस योजना के माध्यम से उन परिवारों को ₹50000 की आर्थिक covid-19 pariwar arthik sahayata yojana सहायता प्रदान की जाएगी जिनके परिवार के सदस्य की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई हो।
तथा इसके अलावा उनको ₹2500 रुपए की पेंशन भी प्रदान की जाएगी। उन बच्चों को भी 25 वर्ष की आयु तक ₹2500 रुपए की पेंशन प्रदान की जाएगी जिनके दोनों माता-पिता की या माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई है। मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए अब दिल्ली सरकार द्वारा जल्द पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।
इस योजना में समाज कल्याण विभाग के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई है कि इस समय पोर्टल की जांच की जा रही है और यह पोर्टल 29 जून 2021 तक लांच करने के लिए तैयार हो जाएगा।
सभी लाभार्थी इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर आवेदन करने में असमर्थ लोगों के आवासों का दौरा किया जाएगा जिससे कि उनका पोर्टल पर आवेदन किया जा सके।
इस महामारी में जिन्होंने अपनों को खोया है, उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता लेकिन इस योजना से हमारी कोशिश इस मुश्किल वक्त में उन परिवारों का साथ देने की है ताकि वे हालातों से लड़कर आगे बढ़ सकें।
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार द्वारा उन लोगों की आर्थिक सहायता करना है जिनके परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्यों की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई है। covid-19 pariwar arthik sahayata yojana 2021
इस योजना के माध्यम से मृतक के परिवार को अपने खर्च के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वह आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कोई आए मानदंड नहीं रखा गया है।
जिससे कि दिल्ली में रहने वाला प्रत्येक नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना की कार्य प्रणाली
इस कोरोना महामारी में कोरोनावायरस से होने वाली मृत्यु से संबंधित जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा समाज कल्याण विभाग से साझा की जाएगी।
यह जानकारी मंडलीय आयुक्त मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से क्षेत्र के एसडीएम को संबंधित अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के सत्यापन के लिए भेजी जाएगी।
इसके पश्चात उपयोग उपमंडल स्तर का प्रतिनिधि द्वारा लाभार्थी के घर का दौरा किया जाएगा।
- घर का दौरा करने के लिए एसडीएम द्वारा प्रतिनिधि को डिजिटल माध्यम से नियुक्त किया जाएगा।
- प्रतिनिधि आवेदनों में विवरण प्रस्तुत करने के लिए सहायता भी प्रदान करेगा।
- प्रतिनिधि द्वारा दौरा करते समय सभी प्रसांगिक विवरण एकत्रित किए जाएंगे।
- दौरा करते समय प्रतिनिधि आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों का सत्यापन करेगा।
- सभी दस्तावेजों को एकत्रित करने का दायित्व भी प्रतिनिधि का होगा।
- पांच कार्य दिवस के अंदर सभी सत्यापित आवेदनों का एसडीएम फील्ड स्टाफ द्वारा रिपोर्ट जमा की जाएगी।
- इसके पश्चात समाज कल्याण विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारी को स्वीकृति हेतु ऑनलाइन जिला पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट भेजी जाएगी।
- एसडीएम द्वारा आवेदन की तारीख से 12 दिन की अवधि में आवेदन का स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है।
- इसके पश्चात समाज कल्याण विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारी पात्रता मानदंड के अनुसार प्रस्तुत हुए दस्तावेजों की जांच करेगा और अनुरोध को स्वीकार करेगा।
- संस्तुति प्राप्त करने के 3 दिन के भीतर समाज कल्याण मुख्यालय को भुगतान जारी करने के लिए संसाधित किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता अनुरोध को 15 दिन की अधिकतम समय सीमा के अंतर्गत स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा।
- यदि आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो इस स्थिति में एसडीएम अस्वीकृत मामलों के कारण के साथ डीएम को ऑनलाइन जानकारी प्रदान करेगा।
- आवेदनों के पुन विचार के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील की जा सकती है।
- जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा विकसित किए गए मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर अपील का निपटान करेंगे।
दिल्ली कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लाभार्थियों का विवरण
दिल्ली कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना में पति की मृत्यु की स्थिति में
इस योजना में आय अर्जित करने वाले पति की मृत्यु की स्थिति में पत्नी को प्रतिमाह ₹2500 रुपए की आर्थिक सहायता जीवन भर प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पत्नी द्वारा विधवा पेंशन योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है।
दिल्ली कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना में पत्नी की मृत्यु की स्थिति में
यदि आय अर्जित करने वाली पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में पति को ₹2500 रूपय की आर्थिक सहायता जीवन भर प्रदान की जाएगी।
दिल्ली कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना में माता पिता की मृत्यु की स्थिति में(एकल)
दोस्तों यदि माता-पिता में से कोई एक ही जीवित था और उसकी मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो जाती है तो इस स्थिति में प्रत्येक बच्चे को दिल्ली सरकार द्वारा 25 वर्ष की आयु तक ₹2500 रुपए की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
दिल्ली कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना में दोनों माता पिता की मृत्यु की स्थिति में
यदि दोनो माता-पिता की मृत्यु होने पर प्रत्येक बच्चे को दिल्ली सरकार द्वारा ₹2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान जाए। यह आर्थिक सहायता उन्हें 25 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाएगी। (इस योजना का लाभ तब भी प्राप्त किया जा सकता है जब माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोनावायरस संस्करण के कारण ही हो और दूसरे की मृत्यु किसी और कारण से पहले हो गई हो) यदि मृतक के बच्चे ना हो तो इस स्थिति में मृतकों के माता-पिता को यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी उनके द्वारा वृद्ध पेंशन योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है।
दिल्ली कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना में बेटे या बेटी की मृत्यु की स्थिति में
यदि आय अर्जित करने वाले बेटे या फिर बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उनके माता-पिता को जीवन भर ₹2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा माता-पिता वृद्ध पेंशन योजना का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।
दिल्ली कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना में भाई या बहन की मृत्यु होने की स्थिति में
यह भी जानलें यदि आय अर्जित करने वाले भाई या बहन की मृत्यु हो जाती है तो आश्रित भाई या बहन को ₹2500 की आर्थिक सहायता जीवन भर प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता तभी प्रदान की जाएगी जब आश्रित भाई या बहन मानसिक या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हो। यदि मृतक के पति या पत्नी को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है तो आश्रित भाई या बहन को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना को दिल्ली के समाज कल्याण विभाग द्वारा 22 जून 2021 को आरंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से दिल्ली के उन नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके परिवार की आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई है।
- सभी पात्र लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा ₹2500 रुपए की प्रतिमा पेंशन भी पात्र covid-19 pariwar arthik sahayata yojana लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी।
- मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई भी आए मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है।
- केवल दिल्ली के स्थाई निवासी ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- सरकार द्वारा प्रभावित परिवार के सदस्यों को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने पर भी विचार किया जाएगा।
- इसके अलावा मृतक सदस्य के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा जरूरतों को पूरा करने का भी प्रयास किया जाएगा।
- यदि लाभार्थी द्वारा किसी अन्य समाज कल्याण योजना जैसे कि वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना आदि का लाभ प्राप्त किया जा रहा है तब भी वह मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना पात्रता
- आवेदक दिल्ली का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई भी आए मानदंड नहीं रखा गया है।
- समाज कल्याण विभाग के अन्य योजनाएं जैसे कि विधवा पेंशन योजना, वृद्ध पेंशन योजना आदि का लाभ भी इस योजना के साथ प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदक के पास मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना covid-19 pariwar arthik sahayata yojana में आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज होना चाहिए |
आधार कार्ड - आवेदक के पास लाभार्थी एवं मृतक का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए |
मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र - आवेदक के पास कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मृत्यु का प्रमाण जैसे कि rt-pcr रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट आदि होना चाहिए |
- मृतक एवं आवेदक के बीच संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज होना चाहिए |
- आवेदक के पास बैंक खाता विवरण होना चाहिए |
- आवेदक के पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए |
- आवेदक के पास मोबाइल नंबर होना चाहिए |
मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
सर्वप्रथम आवेदक को ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना
अब आवेदक के सामने होम पेज खुल कर आएगा।
होम पेज पर आवेदक को सिटीजन कॉर्नर के अंतर्गत न्यू यूजर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना
अब आवेदक को डॉक्यूमेंट टाइप का चयन करना होगा।
इसके बाद आवेदक को डॉक्यूमेंट नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
अब आवेदक को रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इसके पश्चात आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक पंजीकृत आईडी एवं पासवर्ड भेजा गया होगा।
आवेदक को इस आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करना होगा।
मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना
अब आवेदक को अपना यूजर आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
इसके बाद आवेदक को लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
अब आवेदक को पात्रता मानदंड एवं दिशा निर्देश खंड को ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा।
इसके पश्चात अपने योजना के घटक का चयन करना होगा।
घटक ए मृतक के परिवार को मासिक वित्तीय सहायता एवं घटक बी मृतक परिवार को ₹50000 की राशि का एकमुश्त अनुग्रह भुगतान है।
अब आवेदक के सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
अब आवेदक को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
इसके बाद आवेदक को सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आप मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
सबसे पहले आवेदक को ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आवेदक के सामने होम पेज खुल कर आएगा।
इसके पश्चात आवेदक को सिटीजन कॉर्नर के अंतर्गत रजिस्टर्ड यूजर लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
पोर्टल पर लॉगइन
अब आवेदक के सामने लॉगइन फॉर्म खुलकर आएगा।
आपको इस फॉर्म में यूजर आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
इसके बाद आवेदक को लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।
एप्लीकेशन ट्रैक करने की प्रक्रिया
सर्वप्रथम आवेदक को ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आवेदक के सामने होम पेज खुल कर आएगा।
होम पेज पर आवेदक को ट्रैक योर एप्लीकेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
एप्लीकेशन ट्रैक
अब आवेदक के सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
इस पेज पर आवेदक को डिपार्टमेंट तथा अप्लाइड फॉर का चयन करना होगा।
इसके बाद आवेदक को अपना एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
अब आवेदक को सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
एप्लीकेशन स्टेटस आवेदक के कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।
ग्रीवेंस दर्ज करने की प्रक्रिया
सबसे पहले आवेदक को ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आवेदक के सामने होम पेज खुल कर आएगा।
इसके पश्चात आवेदक को रजिस्टर ग्रीवेंस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
ग्रीवेंस दर्ज
अब आवेदक के सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
इस पेज पर आवेदक को निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
डिपार्टमेंट नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्रॉब्लम,
डिस्क्रिप्शन, एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी,
ओल्ड ग्रीवेंस नंबर, कैप्चा कोड, अब आवेदक को सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आवेदक ग्राइवेंस दर्ज कर पाएंगे।
ग्रीवेंस स्टेटस ट्रैक करने की प्रक्रिया
सर्वप्रथम आवेदक को ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आवेदक के सामने होम पेज खुल कर आएगा।
होम पेज पर आवेदक को ट्रैक ग्रीवेंस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
अब आवेदक को अपनी ग्रीवेंस आईडी, मोबाइल नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
इसके बाद आवेदक को सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
आवेदक को ग्रीवेंस स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।
डिपार्टमेंटल लोगिन करने की प्रक्रिया
सबसे पहले आवेदक को ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आवेदक के सामने होम पेज खुल कर आएगा।
इसके पश्चात आवेदक को डिपार्टमेंटल लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
अब आवेदक को यूजर आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
इसके बाद आवेदक को लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आवेदक डिपार्टमेंटल लॉगिन कर पाएंगे।
मोबाइल सहायक लोगिन करने की प्रक्रिया
सर्वप्रथम आवेदक को ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आवेदक के सामने होम पेज खुल कर आएगा।
होम पेज पर आवेदक को मोबाइल सहायक लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
अब आवेदक के सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
इस पेज पर आवेदक को यूजर आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
अब आवेदक को लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आवेदक मोबाइल सहायक लॉगिन कर पाएंगे।
फीडबैक देने की प्रक्रिया
सबसे पहले आवेदक को ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आवेदक के सामने होम पेज खुल कर आएगा।
इसके पश्चात आवेदक को फीडबैक के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
फीडबैक
अब आवेदक के सामने फीडबैक फॉर्म खुलकर आएगा।
आवेदक को इस फॉर्म में अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फीडबैक तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
इसके बाद आवेदक को सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप फीडबैक दे पाएंगे।
मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना का संपर्क विवरण
दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि हमने अपने इस पोस्ट के माध्यम से आपको मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके या ईमेल लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर तथा ईमेल आईडी कुछ इस प्रकार है।
Helpline Number- 1031
Email Id- [email protected]