हरियाणा कन्यादान योजना क्या है ? कैसे आवेदन करे | Haryana Kanyadan Yojana Online form in Hindi 2021

Date / August 24, 2021

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हरियाणा कन्यादान योजना क्या है कैसे आवेदन करे Haryana Kanyadan Yojana

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इस योजना का नाम क्या है ? हरियाणा कन्यादान योजना
हरियाणा कन्यादान योजना को किसने  शुरू की ?हरियाणा सरकार द्वारा
हरियाणा कन्यादान योजना लाभार्थी कौन कौन है ? हरियाणा राज्य की लड़किया
हरियाणा कन्यादान योजना का उद्देश्य क्या है |बेटियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान  करना
ऑफिसियल वेबसाइटhttp://haryanascbc.gov.in/

हरियाणा कन्यादान योजना क्या है ? : ऑनलाइन आवेदन, शादी/विवाह योजना पंजीकरण

हरियाणा कन्यादान योजना का शुभारम्भ हरियाणा के राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से गरीब एवं बेबस और पीड़ित तथा मजबूर परिवार की बेटियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है । दोस्तों हम आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य की गरीब एवं बेबस और पीड़ित तथा मजबूर परिवार की बेटियों की शादी के लिए पहले 41 ,000 रूपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की जा रही थी |

लेकिन अब गरीब एवं बेबस और पीड़ित तथा मजबूर परिवार को देखते हुए हरियाणा Haryana Kanyadan Yojana सरकार द्वारा जिसको बढाकर 51000 रूपये कर दिया गया है ।इस हरियाणा कन्यादान योजना को हरियाणा शादी विवाह अनुदान योजना के नाम से भी जाना जाता है । इस योजना के तहत राज्य के सभी वर्ग गरीब एवं बेबस और पीड़ित तथा मजबूर परिवार की लड़कियों को शादी के लिए अलग-अलग धन राशि निर्धारित की गई है।

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हरियाणा शादी कन्यादन योजना

इस योजना का शुभारंभ “अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग” हरियाणा सरकार Haryana Kanyadan Yojana द्वारा किया गया है। विवाह शगुन योजना में अनुसूचित जाति / जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब एवं बेबस और पीड़ित तथा मजबूर एवं अलग अलग वर्ग के साथ-साथ विधवाओं की लड़कियों को भी लाभ उलब्ध कराया जायेगा।

हरियाणा राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी अपनी बेटी की शादी के लिए इस शादी शगुन योजना के अन्तर्गत हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें सबसे पहले इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करना होगा । इस धनराशि के ज़रिये राज्य के गरीब एवं बेबस और पीड़ित तथा मजबूर लोग अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर पाएंगे ।

हरियाणा कन्यादान योजना Haryana Kanyadan Yojana kya hai को हरियाणा सरकार द्वारा गरीब एवं बेबस और पीड़ित तथा मजबूर लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया हैl इस योजना के माध्यम से विवाहित जोड़ों को 51000 रुपया की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैl हरियाणा सरकार का कहना है कि इस योजना के अंतर्गत करनाल ज़िले में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच 2003 नागरिकों को लाभ की राशि दी जा चुकी हैl इन 2003 नागरिकों को 6 करोड़ 30 लाख रुपये की राशि हरियाणा सरकार द्वारा उनके खाते में वितरित की गई हैl

हम आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना में संशोधन भी किया गया हैl अब इस योजना के अंतर्गत सभी वर्गों के गरीब एवं बेबस और पीड़ित तथा मजबूर परिवार आवेदन कर सकते हैं। वह सभी गरीब एवं बेबस और पीड़ित तथा मजबूर परिवार जो अब तक हरियाणा कन्यादान योजना में शामिल नहीं थे वह अपने विवाह की तिथि के 30 दिन के अंदर विवाह का पंजीकरण करवा सकते हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।


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हरियाणा कन्यादान योजना के मध्यम से पिछले 2 वर्ष में प्रदान किया गया 4284 लाभार्थियों को लाभ

हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को बालिका की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस योजना के माध्यम से बालिका की शादी पर ₹51000 की आर्थिक सहायता पात्रता की शर्तें पूरी करने पर उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का संचालन हरियाणा के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।

सन 2019-20 एवं सन 2020-21 में इस योजना के माध्यम से 14 करोड़ 19 लाख 91 हजार रुपए की राशि 4284 लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की गई। सन 2019-20 में 7 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि 2190 लाभार्थियों के Haryana Kanyadan Yojana form खाते में एवं सन 2020-21 में 6 करोड़ 99 लाख 91 हजार रुपए की राशि 2094 लाभार्थियों के खाते में पहुंचाई गई। हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

यदि विवाहित जोड़े द्वारा विवाह के 6 महीने के अंदर अंदर आवेदन नहीं किया गया है तो इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।

सभी पात्र लाभार्थियों को 46 हजार रुपए की राशि पहले दी जाती है एवं शेष 5 हजार रुपया की राशि विवाह पंजीकरण करवाने के बाद प्रदान की जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरिवास जाति के बीपीएल तथा गरीब एवं बेबस और पीड़ित तथा मजबूर परिवारों को भी ₹51000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन अंत्योदय या सरल केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है।

हरियाणा कन्यादान योजना के मध्यम से रेवड़ी जिले में 10 जोड़ों को प्रदान किए गए 2.5 लाख रुपए

हरियाणा कन्यादान योजना के मध्यम से रेवाड़ी जिले में हरियाणा सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल द्वारा 7 जून 2021 को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत 10 अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। यह राशि रेवाड़ी जिलेके लाभार्थी को संयुक्त सावधि जमा Haryana Kanyadan Yojana 2021 के रूप में प्रदान की गई है।
दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि इस राशि को विवाहित जोड़े द्वारा 3 वर्ष के बाद निकाला जा सकता है। हरियाणा कन्यादान योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार द्वारा सभी अंतर्जातीय नवविवाहित जोड़ों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष हुकुम चंद, जिला कल्याण अधिकारी दीपिका सारसर, तहसील कल्याण अधिकारी अनिल कुमार और एयर सिंह, लेखपाल निशा यादव, यशवंत भारद्वाज आदि उपस्थित थे।

हरियाणा कन्यादान योजना मध्यम से 1118 लाख लाभार्थियों को पहुंचा लाभ

हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को गरीब एवं बेबस और पीड़ित तथा मजबूर परिवार की लड़कीयों की शादी के लिए ₹51000 Haryana Kanyadan Yojana in hindi शगुन के रूप में प्रदान किए जाते हैं। यह राशि पात्रता की सारी शर्तें पूरी करने पर लाभार्थी को प्रदान की जाती है।


दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत इस वित्त वर्ष में 1118 पात्र लाभार्थियों को 3 करोड़ 72 लाख ₹49000 तक की राशि प्रदान की गई है। यह राशि सीधे उनके खाते में डाली गई है।


दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि इस योजना का कार्यान्वयन हरियाणा सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 6 माह के अंदर अंदर आवेदन करना अनिवार्य है।इस योजना का लाभ उठाने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

विवाह शगुन योजना में पात्रता शर्तो पर दी जाने वाली धनराशि

हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के बीपीएल गरीब एवं बेबस और पीड़ित तथा मजबूर परिवार कि बेटियों कि शादी के लिए 51 हज़ार की धनराशि दी जा रही है। उसी तरह उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार जी ने कहा है कि अगर कोई अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति का व्यक्ति है लेकिन वह बीपीएल नहीं है |

मगर उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है या ढ़ाई एकड़ से कम उनके पास जमीन है तो उन परिवारों की लड़की की शादी के लिए सरकार द्वारा 11 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी और किसी भी जाति एवं बिना आय वाली खिलाडी महिलाओ की शादी के लिए 31 हजार रुपये की सहायता राशि भी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

विवाह शगुन योजना नई अपडेट क्या है ?

हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत एक नयी घोषणा की है इस योजना का लाभ अब राज्य के दिव्यांगों को भी प्रदान किया जायेगा। यह जानकारी अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने दी। इस योजना के अंतर्गत विवाहित दंपति में पत्नी और पति दोनों के दिव्यांग होने पर हरियाणा राज्य सरकार द्वारा 51 हज़ार रूपये की सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी।

और यदि दोनों दम्पति में से कोई एक विकलांग है तो उन्हें हरियाणा सरकार द्वारा 31 हज़ार रूपये की सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी। ऐसे दिव्यांग शादी के एक वर्ष तक स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसमें सक्षम प्राधिकरण से रजिस्ट्रेशन, पात्रता के लिए दिव्यांगता 40 प्रतिशत व इससे अधिक होनी चाहिए।

हरियाणा कन्यादान योजना के मध्यम से गरीब परिवार में दी जाने वाली अनुदान की धनराशि

दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि लाभार्थियों को कई किश्तों में प्रदान की जाएगी । इस योजना के अन्तर्गत अलग अलग वर्ग के अनुसार ये धनराशि प्रदान जाएगी ।जो हमने नीचे दी हुई है ।

विधवा महिलाओ को बेटियों की शादी के लिए –दोस्तों हम आपको यह भी बता दें कि इस योजना के तहत विधवा महिलाओ की बेटियों की शादी के लिए 51000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी । यह धनराशि किश्तों में दी जाएगी जैसे 46000 रूपये लड़की के विवाह से पहले या उसकी शादी पर इसके बाद शादी का प्रमाण पत्र जमा करने पर शादी के 6 महीने के भीतर 5000 रूपये की धनराशि दी जाएगी ।

दोस्तों हम आपको यह भी बता दें कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन, विधवा / तलाकशुदा / निराश्रित महिला, अनाथ और निराश्रित लड़कियों के लिए धन राशि –दोस्तों हम आपको यह भी बता दें कि इस योजना के अंतर्गत इन श्रेणियों की बेटियों को 41000 रूपये की धनराशि दी जाएगी जो 36 हजार रुपये शादी के समय और 5 हजार रुपये शादी के 6 माह तक विवाह पंजीकरण-पत्र जमा करवाने पर दिए जाएंगे ।

बीपीएल परिवार, सामान्य / अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग परिवार में 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि और एक लाख रुपये से कम आय के लिए धनराशि –दोस्तों हम आपको यह भी बता दें कि इन श्रेणी की बेटियों को 11 हज़ार रूपये की राशि दी जाएगी जिसमे 10000 रुपये विवाह से पहले या विवाह के समय बाकि 1000 रूपये विवाह के बाद 6 महीने के भीतर विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद।खिलाडी महिलाओं को मिलने वाली धनराशि –दोस्तों हम आपको यह भी बता दें कि इस योजना के अंतर्गत 31 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी ।

हरियाणा कन्यादान शादी शगुन योजना का उद्देश्य

राज्य के जो लोग आर्थिक रूप से गरीब एवं बेबस और पीड़ित है पैसे न होने के कारण अपने बेटियों की शादी नहीं कर पाते । इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा कन्यादान योजना को शुरू किया है । इस योजना के अंतर्गत गरीब एवं बेबस और पीड़ित परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना । इस धनराशि के ज़रिये राज्य के गरीब एवं बेबस और पीड़ित लोग अपनी बेटियों की शादी आसानी से कर सकते है ।विवाह शगुन योजना में अनुसूचित जाति / जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के साथ-साथ विधवाओं की लड़कियों को भी लाभ प्रदान किया जायेगा।

हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें

  1. आवेदक के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।
  2. आवेदक को संबंधित अधिकारी से शादी का कार्ड एवं 3. आवेदन पत्र का प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है।
  3. आवेदक द्वारा एक घोषणा प्रस्तुत की जाएगी जिसमें आवेदक द्वारा यह घोषणा की जाएगी कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग से ना प्राप्त की है ना आने वाले समय में प्राप्त करेगा।
  4. इस योजना के लाभार्थी को यह घोषणा करने भी अनिवार्य होगी कि वह 6 माह की अवधि में विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा। यह प्रमाण पत्र सहायक निर्देशक के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि लाभार्थी विवाह प्रमाण पत्र समय से प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो भविष्य में उसे किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
  5. दूल्हा एवं दुल्हन कि स्वयं प्रमाणित आयु के प्रमाण की प्रतियां भी दावा फॉर्म के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
  6. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दूल्हे की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए एवं दुल्हन की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
हरियाणा कन्यादान योजना की पात्रता

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
  • आवेदक को चाहिए इस योजना के तहत विवाह करने वाली लड़की की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक के लड़के की उम्र 21 साल या उससे अधिक हो।
  • कोई भी विधवा / तलाकशुदा महिला जिसने पहले इस योजना लाभ नहीं लिया हो। वो महिला भी इस हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

  • आवेदक द्वारा विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • दोस्तों हम आपको बता दें कि हरियाणा राज्य में एक परिवार की दो लड़कियाँ ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
  • दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि कोई भी विधवा या तलाकशुदा महिला इस योजन के तहत पुनर्विवाह के लिए इस योजना का लाभ के सकती है।
हरियाणा कन्यादान योजना के दस्तावेज़

  1. आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए |
  2. आवेदक के पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए |
  3. आवेदक के पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए |
  4. आवेदक के पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए |
  5. आवेदक के पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए |
  6. आवेदक के पास शादी प्रमाण पत्र होना चाहिए |
  7. आवेदक के पास बैंक अकाउंट पासबुक होना चाहिए |
  8. आवेदक के पास दुल्हन एवं दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए |
  9. आवेदक के पास तलाक शुदा होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए |
  10. आवेदक के पास मोबाइल नंबर होना चाहिए |
  11. आवेदक के पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए |
हरियाणा कन्यादान योजना में आवेदन कैसे करे

सर्वप्रथम आवेदक को हरियाणा वेलफेयर की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा । ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आवेदक के सामने“वेलफेयर स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम” (Welfare Schemes Management System) का पेज खुल जायेगा।

Haryana Kanyadan Yojana in hindi

इस होम पेज पर आवेदक को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आवेदक के सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा ।
इस रजिस्ट्रेशन में आवेदक को पूछी गयी सभी जानकारी जैसे बेटी का नाम ,उम्र ,विवाह की तिथि आदि भरनी होगी ।सभी जानकारी भरने के बाद आवेदक को सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।
सफल पंजीकरण के बाद आवेदक को लॉगिन करना होगा ।लॉगिन करने के लिए आवेदक को यूजरनाम और पासवर्ड डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा ।इस तरह आवेदक का आवेदन पूरा हो जायेगा ।

यूजर लॉगइन करने की प्रक्रिया

सर्वप्रथम आवेदक को हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

Haryana Kanyadan Yojana in hindi

अब आवेदक के सामने होम पेज खुल कर आएगा।
इसके पश्चात आवेदक को यूजर लॉगइन का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
अब आवेदक को यूजरटाइप का चयन करना होगा।
उसके पश्चात आवेदक को यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
अब आवेदक को लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आवेदक यूजर लॉगइन कर पाएंगे।

सिटीजन चार्टर डाउनलोड करने की प्रक्रिया

दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि सर्वप्रथम आवेदक को हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आवेदक के सामने होम पेज खुल कर आएगा।
होम पेज पर आवेदक को मिसलेनियस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

Haryana Kanyadan Yojana citizen charter-min
Haryana Kanyadan Yojana citizen charter


अब आवेदक को सिटीजन चार्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
जैसे ही आवेदक सिटीजन चार्टर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आवेदन कर्ता के सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
अब आवदेन कर्ता को दोबारा सिटीजन चार्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

इसके पश्चात आवेदक के सामने सिटीजन चार्टर पीडीएफ फॉर्मेट में खुल कर आएगा। अब आवेदक को डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार सिटीजन चार्टर आवेदक की डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।

पॉलिसी डाउनलोड करने की प्रक्रिया

दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि सर्वप्रथम आवेदक को हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आवेदक के सामने होम पेज खुल कर आएगा।
होम पेज पर आवेदक को पॉलिसी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

पॉलिसी डाउनलोड करने की प्रक्रिया

शादी शगुन योजना इसके पश्चात आवेदक के सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें सभी पॉलिसी की सूची होगी।आवेदक को अपनी आवश्यकता अनुसार ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आवेदक के सामने पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल खुल कर आएगी।
अब आवेदक को डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आवेदक पॉलिसी डाउनलोड कर पाएंगे

घोषणा पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया

दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि सर्वप्रथम आवेदक को यहां दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा।
इसके पश्चात आवेदक के सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
इस पेज पर आवेदक को नीचे स्क्रॉल करना होगा।

घोषणा पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया Haryana Kanyadan Yojana


अब आवेदक को डाउनलोड अंडरटेकिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि आवेदक को इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आवेदक के सामने घोषणा पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में खुलकर आ जाएगा।
अब आवेदक को डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा। घोषणा पत्र आवेदक के डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।

काम पर्ची डाउनलोड करने की प्रक्रिया

दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि सबसे पहले आवेदक को यहां दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा।
इसके पश्चात आवेदक के सामने एक नया पेज खुल कर आएगा। इस पेज पर आवेदक को नीचे स्क्रॉल करना होगा।
अब आवेदक को डाउनलोड वर्क स्लिप का ऑप्शन दिखाई देगा।

घोषणा पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया Haryana Kanyadan Yojana

दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि आवेदक को इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आवेदक के सामने जेपीजी फॉर्मेट में काम पर्ची खुलकर आ जाएगी। इसके पश्चात आवेदक को राइट क्लिक करना होगा। अब आवेदक को सेव इमेज के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आवेदक काम पर्ची डाउनलोड कर पाएंगे।

डिजिटल सेवा कनेक्ट से लॉगिन करने की प्रक्रिया

दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि सबसे पहले आवेदक को लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आवेदक के सामने होम पेज खुल कर आएगा।
इसके पश्चात आवेदक को लॉगइन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

डिजिटल सेवा कनेक्ट से लॉगिन करने की प्रक्रिया

डिजिटल सेवा कनेक्ट करनेके लिए अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपना यूजरनेम तथा पासवर्ड दर्ज करना होगा।
इसके बाद आपको साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आप डिजिटल सेवा कनेक्ट से लॉगिन कर पाएंगे।

डिपार्टमेंट लॉगिन करने की प्रक्रिया

दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
होम पेज पर आपको डिपार्टमेंट लॉगइन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इसके पश्चात आपको लॉगइन सेक्शन में यूजर टाइप का चयन करना होगा जो कि कुछ इस प्रकार है।
एडमिन
डिपार्टमेंट/बोर्ड
सेस डेडक्शन अथॉरिटी
अब आपको यूजरनेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
इसके बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आप डिपार्टमेंट लॉगिन कर पाएंगे।

संपर्क करने की प्रक्रिया

दोस्तों जैसा कि हम आपको बताते चलें कि सबसे पहले आवेदक को हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आवेदक के सामने होम पेज खुल कर आएगा। इसके पश्चात आवेदक को हेल्प के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। शादी शगुन योजना अब आवेदक के सामने एक नया पेज खुल कर आएगा। इस पेज पर आवेदक को एक्ट तथा प्रॉब्लम टाइप का चयन करना होगा। अब आवेदक को सब्जेक्ट, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, डॉक्यूमेंट, कमेंट आदि दर्ज करना होगा। इसके पश्चात आवेदक को सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आप कांटेक्ट कर पाएंगे।

Contact us —— Department Address

The welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department 30 Bays Building, 1st Floor, Sector 17 C, Chandigarh – 160017 Haryana, India.

Helpline number

Tel: 01722704244, ext. 0221
Email: [email protected]

FAQ

हरियाणा कन्यादान योजना का काम पर्ची डाउनलोड कैसे करे ?

दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि सबसे पहले आवेदक को यहां दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा।
इसके पश्चात आवेदक के सामने एक नया पेज खुल कर आएगा। इस पेज पर आवेदक को नीचे स्क्रॉल करना होगा।
अब आवेदक को डाउनलोड वर्क स्लिप का ऑप्शन दिखाई देगा।

हरियाणा कन्यादान योजना का पॉलिसी डाउनलोड कैसे करे ?

दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि सर्वप्रथम आवेदक को हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आवेदक के सामने होम पेज खुल कर आएगा।
होम पेज पर आवेदक को पॉलिसी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

हरियाणा कन्यादान योजना के दस्तावेज़ कौन कौन से है ?

आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए |
आवेदक के पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए |
आवेदक के पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए |
आवेदक के पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए |
आवेदक के पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए |
आवेदक के पास शादी प्रमाण पत्र होना चाहिए |
आवेदक के पास बैंक अकाउंट पासबुक होना चाहिए |
आवेदक के पास दुल्हन एवं दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए |
आवेदक के पास तलाक शुदा होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए |
आवेदक के पास मोबाइल नंबर होना चाहिए |
आवेदक के पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए |

हरियाणा कन्यादान योजना की पात्रता क्या है ?

आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
आवेदक को चाहिए इस योजना के तहत विवाह करने वाली लड़की की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक के लड़के की उम्र 21 साल या उससे अधिक हो।
कोई भी विधवा / तलाकशुदा महिला जिसने पहले इस योजना लाभ नहीं लिया हो। वो महिला भी इस हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

आवेदक द्वारा विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
दोस्तों हम आपको बता दें कि हरियाणा राज्य में एक परिवार की दो लड़कियाँ ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि कोई भी विधवा या तलाकशुदा महिला इस योजन के तहत पुनर्विवाह के लिए इस योजना का लाभ के सकती है।

हरियाणा कन्यादान योजना क्या है ?

हरियाणा कन्यादान योजना का शुभारम्भ हरियाणा के राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से गरीब एवं बेबस और पीड़ित तथा मजबूर परिवार की बेटियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है । दोस्तों हम आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य की गरीब एवं बेबस और पीड़ित तथा मजबूर परिवार की बेटियों की शादी के लिए पहले 41 ,000 रूपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की जा रही थी |

हरियाणा कन्यादान योजना Helpline number क्या है ?

Tel: 01722704244, ext. 0221
Email: [email protected]

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